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शासकीय पं. जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा
Govt. Pt. Jawahar Lal Nehru Art & Science PG College Bemetara
(A State University Established by Government of BEMETRA, Chhattisgarh)
Accredited by NAAC
Accredited with Grade B+ NAAC
Rules and Regulations

Academics Rules and Regulations

महाविद्यालय में अनुशासन, अध्ययन, परीक्षा एवं छात्र आचरण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश।

Rules and Regulations

नीचे दिए गए सभी नियम विद्यार्थियों के शैक्षणिक, अनुशासनात्मक और नैतिक आचरण के लिए लागू होंगे।

सामान्य नियम

  • प्रत्येक विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
  • प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा। साथ ही, महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
  • महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा।
  • प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों से नम्रता से व्यवहार करेगा।
  • महाविद्यालय के समयों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
  • महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारें गंदी करना या गंदगी फैलाना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  • विद्यार्थी अपनी मांग के प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल या आतंक फैलाकर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेंगे तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दल, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्र का सहारा नहीं लेंगे।
  • महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

  • प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./ एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा वह वार्षिक परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।
  • अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजन के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शिष्टपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
  • व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाइट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडनीय आचरण माना जाएगा व दंडित किया जाएगा।

परीक्षा संबंधी नियम

  • विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
  • अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत ही परीक्षा देगा।
  • परीक्षा में किसी प्रकार का अनुचित लाभ लेना या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

  • यदि छात्र किसी अनैतिक मामले में गंभीर अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
  • यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किए जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग घोर निंदनीय एवं अमानवीय कृत्य है। रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अंतर्गत आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी, जुर्माना या दंड तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जाएगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय व यू.जी.सी. नियमों के परिपालन में प्रत्येक अध्ययनरत छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश के समय एंटी रैगिंग शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र का प्रारूप व शपथ पत्र भरने की तारीख नियमानुसार वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।